झारखंड हाईकोर्ट के फैसले और अरगोड़ा थाना एफआईआर (संख्या 228/24) के संबंध में फोरम हंटिंग और षड्यंत्र का खंडन को लेकर विधायक सरयू राय का प्रेस वक्तव्य
05 November 2026 | Ranchi
झारखंड हाईकोर्ट में दायर किसी मुकदमे और अरगोड़ा थाना में दायर एक एफआईआर के मामले में आज हाईकोर्ट के एक फ़ैसला को लेकर मेरे विरुद्ध एक समाचार किसी व्यक्ति ने मीडिया में जारी किया है. यह कुचक्र मेरी छवि धूमिल करने के लिए फ़ोरम हंटिंग करने वालों ने किया है. निम्नांकित बिन्दु गौर करने लायक़ हैं :-
1. हाईकोर्ट के जिस मुक़दमा के फ़ैसला पर समाचार आधारित है उस मुकदमा को दायर करने वालों ने मुझे पार्टी नहीं बनाया है. कोर्ट के फ़ैसला को तोडमरोड कर समाचार में पेश किया गया है. कोर्ट ने मेरे वीरूद्ध कोई आदेश नहीं दिया है. हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न है.
2. अरगोड़ा थाना में दायर प्राथमिकी संख्या 228/24 के अनुसंधानकर्ता ने मुझे न नोटिस दिया है और न मेरा बयान लिया हैं फिर कैसे हाईकोर्ट में दायर इस मामले के पिटीशन में उल्लेख है कि पुलिस जांच में मैं दोषी पाया गया हूँ.
3. यह मामला एक फ़्रॉड है. इस मामले को अलग अलग फ़ोरम पर षड्यंत्रकारी उठा रहे हैं और फ़ोरम हंटिंग कर रहे हैं.
4. मैं राज्य सरकार को सलाह देता हूँ कि मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोप की जाँच किसी भी एजेंसी से करा ले. चाहे तो जिसने मुझपर आरोप लगाया है उसीसे अथवा जिन लोगों ने आरोप लगाने वाले को मोहरा बनाया है उन्हीं से जाँच करा ले.
5. मैं इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करूँगा.
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले और अरगोड़ा थाना एफआईआर (संख्या 228/24) के संबंध में दस्तावेज़
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